एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, धोखाधड़ी मामले में धनंजय गिरी की संपत्तियों की जब्ती की सिफारिश
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नैनीताल/हल्द्वानी। करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में एसआईटी ने हल्द्वानी निवासी धनंजय गिरी की संपत्तियों को जब्त करने की सिफारिश की है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 के तहत संपत्तियों पर रोक और जब्ती की कार्रवाई तेज करते हुए गिरफ्तारी एवं जांच को भी गति देने के निर्देश दिए हैं। महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार आरोपी पर आम लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के गंभीर आरोप हैं। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात, उधमसिंहनगर की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ हल्द्वानी, काठगोदाम और लालकुआं थानों में धोखाधड़ी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2018 से 2023 तक के कई प्रकरण शामिल हैं। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में दामूवढूंगा, बमौरी मल्ली, कमलुवागांजा गौड़ सहित कई क्षेत्रों में आरोपी के नाम पर कृषि भूमि और अन्य संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। पुलिस का मानना है कि ये संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई हैं। प्रशासन से इन संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। एसआईटी अब बैंक लेन-देन, रजिस्ट्री दस्तावेज और शिकायतों की गहन जांच कर रही है तथा आगे और गिरफ्तारी या अतिरिक्त धाराएं बढ़ाने की कार्रवाई भी संभव मानी जा रही है।
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