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अल्मोड़ा में खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के मामले में अदालत ने कंपनियों और विक्रेताओं पर 6.90 लाख का भारी जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण में लिए गए नमूनों की राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर में जांच हुई, जिसमें डाबर हनी, कैच मिर्च पाउडर, अनुपजी प्रीमियम रस्क और व्हाइट ओट्स आदि मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनके खिलाफ अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी अल्मोड़ा के न्यायालय में वाद दायर किए गए। न्यायालय ने खाद्य कारोबारकर्ताओं और कंपनियों को कुल 6,90,000 रुपये का जुर्माना किया। विवरण इस प्रकार है:-
1 डाबर हनी के विक्रेता पर 30,000 रुपये।
2 डाबर इंडिया लि. (मनकपुर, तहसील बद्दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश) पर 4,00,000 रुपये।
3 कैच मिर्च पाउडर के निर्माता डी.एस. स्पाइसको प्राइवेट लि. (सेक्टर-3, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) पर 50,000 रुपये।
4 अनुपजी प्रीमियम रस्क के निर्माता पी.के.एस. फूड प्रोडक्ट्स (गौरीपुर, बागपत) पर 40,000 रुपये।
5 अनुपजी प्रीमियम रस्क के निर्माता लक्ष्मी फूड (महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश) पर 80,000 रुपये।
6 व्हाइट ओट्स के निर्माता श्री रामचंद्र रामशरण दास (375/19, खरी बाउली, दिल्ली) पर 50,000 रुपये।
7 अल्मोड़ा के द्वाराहाट निवासी दीपन सिंह बिष्ट को कालातीत खाद्य सामग्री बिक्री के लिए 40,000 रुपये।
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